JSCT का सदस्य कौन बन सकता है?
Guidelines- शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, परिवहन विभाग, रेलवे, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), बैंक, पुलिस, होमगार्ड, कलेक्ट्रेट सहित सभी सरकारी, संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी एवं अधिकारी।
- सरकारी, सहायता प्राप्त, वित्तविहीन विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं मदरसों के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं प्रबंधक।
- सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठन/एनजीओ के सदस्य एवं अधिकारी।
- समाज सेवा में रुचि रखने वाले व्यक्ति।
- प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी एवं अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, अधिवक्ता (Advocate), चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडियाकर्मी, व्यवसायी एवं अन्य प्रोफेशनल्स।
- विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं।
- किसान, मजदूर, व्यापारी, स्वरोजगार से जुड़े व्यक्ति एवं गृहिणी।